भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन  में जा रही जमीन संबधी आपति के लिए भू-अर्जन अधिकारी रेलवे से करें शिकायत

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आवाज़ ए हिमाचल 

अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर

5 मार्च। उपमंडलाधिकारी (ना) एवं भू-अर्जन अधिकारी रेलवे बिलासपुर सुभाष गौतम ने बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण हेतु जिला बिलासपुर के कुल 580-18 बीघा, जिसमें गांव धरोट में 0-9 बीघा, खैरियां 0-7 बीघा, थापन 5-10 बीघा, समलेटु 0-8 बीघा, जब्बल 51-8 बीघा, टिक्कर 0-3 बीघा, दगडाहन 33-13 बीघा, टाली 111-7 बीघा, भटे़ड 62-12 बीघा, कोट 1-3 बीघा, तुन्नु 0-1 बीघा, मानवां 30-11 बीघा, रामपुर 12-1 बीघा, खनसरा 11-3 बीघा, रघुनाथपुरा 34-14 बीघा, कोहलवीं 3-15 बीघा, बामटा 5-17 बीघा, बैहल कंडैला 55-6 बीघा, बध्यात 97-6 बीघा, उप महाल बलोह 8-0 बीघा, उप महाल बिलासपुर 15-3 बीघा, डियारा 15-6 बीघा, खैरियां लुहणु 24-15 बीघा भूमि के अर्जन हेतु किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 19 फरवरी को अधिसूचना जारी की जा चुकी है जिसका प्रकाशन कुछ दैनिक समाचार पत्रों में 2 मार्च को हो चुका है।

उन्होंने बताया कि प्रभावित व्यक्ति भूमि संबंधित राजस्व अभिलेख का अवलोकन कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी रेलवे (व्यास सदन) बिलासपुर में किसी भी कार्य दिवस को कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई सुझाव व आपत्ति हो तो भू-अर्जन अधिकारी रेलवे को अधिसूचना के जारी होने से दो माह के भीतर प्रस्तुत कर सकते है।


उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के गांव नोग से बरमाणा तक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रत्येक गांव में जाकर अध्ययन किया जा रहा है। इस बारे में प्रभावित व्यक्ति उक्त दल को अपने सुझाव व आपत्तियां दे सकते है।

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