आवाज ए हिमाचल
01 मई। बिहार सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है। नई नीति में प्लांट स्थापना के क्रम में ऑक्सीजन प्लांट एवं मशीनरी पर अधिकतम 30 फीसद सब्सिडी का प्रविधान किया गया है। इसे अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट के पहले उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के समक्ष शुक्रवार को उद्योग विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल ने पॉलिसी पर प्रेजेंटेशन दिया।
इधर, उद्योग मंत्री ने शुक्रवार को फतुहा के औद्योगिक क्षेत्र के बंसी एयरप्लांट और दीदारगंज के सबलपुर में पाटलिपुत्र गैस प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन आदि का मुआयना कर निदेशक को निर्देश दिए। मंत्री ने कहा किकोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। पहले राज्य में ऑक्सीजन के 11 प्लांट काम कर रहे थे, वर्तमान में 19 प्लांट चालू हैं और कुछ प्लांट जल्द चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को सरकार एक सप्ताह के अंदर जमीन व अनुमति देगी।मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए बनी नीति के तहत स्टांप ड्यूटी तथा लैंड कनवर्जन फीस में सौ फीसद की छूट रहेगी। कर छूट के बारे में प्रविधान किया गया है कि एसजीएसटी मद में सौ फीसद की छूट सात वर्षों तक के लिए मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले कामगारों के ईपीएफ का 50 फीसद अगले पांच वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।