आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशासुसार पहली अक्तूबर की अहर्ता तारीख के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्य जिला बिलासपुर के 46-झण्डुता (अ0जा0),47 घुमारवीं,48 बिलासपुर तथा 49-श्रीनयनादेवी जी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पूर्ण कर लिया गया है तथा फोटोयुक्त मतदाता सुचियां 10 अक्तूबर को अन्तिम रूप में प्रकाशित कर दी गई हैं।
उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया है वे अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की जांच पड़ताल कर अपने नामें के दर्ज होने की पुष्टि जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) झण्डुता, घुमारवीं, बिलासपुर तथा श्रीनयनादेवी स्थित स्वारघाट सहायक निर्वाचक रजिस्स्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालायों तथा सम्बन्धित मतदान केन्द्रों के बूथ लेवल अधिकारियों के कार्यालय में अवश्य कर लें तथा अगर किसी व्यक्ति का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज न हो तो वे अपने निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में शीघ्र फार्म न0-06 पर आवेदन करें। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के पते में परिवर्तन या सुधार, बिना सुधार के फोटो पहचान पत्र जारी करने अथवा दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकित करने के लिए फार्म-8 पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित फार्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एसडीएम) के कार्यालयों तथा संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंचायत व शहरी निकाय के चुनावों के प्रयोग में लाई गई मतदाता सूचियां विधान सभा/लोक सभा निर्वाचनों के लिए मान्य नहीं होती हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग विधान सभा/लोक सभा निर्वाचनों के लिए अपने स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) के माध्यम से मतदाता सूचियां तैयार करवाता है। इसलिए उन्होंने सभी लोगों के आग्रह किया है कि विधान सभा/लोक सभा निर्वाचनों में प्रयोग में लाई जाने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूची जोकि 10 अक्तूबर को अन्तिम रूप में प्रकाशित की गई है, सूचियों में परिवार के सदस्यों के नामों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि करना सुनिश्चत करें।