आवाज़ ए हिमाचल
विनोद चड्ढा,बिलासपुर
06 मई।बिलासपुर में सात मई सुबह 6 बजे से लेकर 17 मई सुबह बजे तक कोरोना कर्फ़्यू लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
यह जानकारी बिलासपुर के उपायुक्त रोहित जम्वाल ने देते हुए बताया कि
बिलासपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान किराना, दवाईयां , डेली नीडस, भवन निर्माण सामग्री, पशु पालन, एग्रीकल्चर , बागवानी व सब्जियों की दुकाने दोपहर दो बजे खुली रहेंगी। इसके साथ-साथ ढाबे व रेस्टोरेंट एसओपी के आधार पर चलेेंगे। जबकि सिनेमा हाल, जिम, शराब के ठेके व अहाता बंद रहेगे। वहीं स्वास्थ्य, पुलिस, व जरूरी सेवाओं वाले विभाग खुले रहेंगे। अन्य विभाग 16 मई तक बंद रहेंगे। वह यहां पर पत्रकारो को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन, कोविड टेस्ट आदि जाने पर कोई मनाही नहीं होगी। लेकिन अन्य लोगों को आने जाने का कारण पुलिस के समक्ष स्पष्ट करना होगा। अन्यथा बिना किसी कारण घुमने वालों पर कडी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान केंद्र सरकार के बैंकिंग संस्थान बैंक, एटीएम, डाक घर खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सिविल वर्क व मनरेगा के काम चलते रहेंगे। इन कामों पर रोक नहीं हैं । वहीं कामगारों को आने जाने के लिए निर्माण करने वाले व्यक्ति का अनुबंध पत्र अथवा पहचान पत्र साथ रखना होगा। उन्होंने कहा कि परिवहन सेवा पचास प्रतिशत क्षमता के आधार पर चलती रहेंगी। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कोरोना कफर्यु के दौरान प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन का सकारात्मक सहयोग करने का आहवान किया है ताकि कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण को तोडा जा सके।