आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा,बिलासपुर
10 मार्च।बिलासपुर जिला में आवश्यकता वस्तुओं की ब्रिक्री के लिए समस्त करों सहित अधिकतम मूल्य निर्धारित किए है जिला दण्डाधिकारी रोहित जम्वाल ने इन अधिकतम मूल्य को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है । उपायुक्त ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मीट बकरा/भेडा की अधिकतम मूल्य 400 रुपये प्रति किलो, सूअर के मीट का अधिकतम मूल्य 230 रुपये प्रति किलो, चिकन साफ किया हुआ का अधिकतम मूल्य 170 रुपये प्रति किलो, कच्ची मछली का अधिकतम मूल्य 200 रुपये प्रति किलो, तली हुई मछली का अधिकतम मूल्य 300 प्रति किलो तथा जीवित मुर्गा का अधिकतम मूल्य 110 रुपये प्रति किलो तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि तंदूर प्रति चपाती 7 रुपये, तवा प्रति चपाती 5 रुपये प्रति चपाती, भरवां प्रति पराठां 20 रुपये प्रति पराठां, पूर्ण आहार (चावल, चपाती तथा दाल और सब्जी) 60 रुपये प्रति प्लेट, चावल की पूरी प्लेट 50 रुपये प्रति प्लेट, दाल तली हुई 50 रुपये प्रति प्लेट, मीट करी 110 रुपये प्रति प्लेट, 6 पीस मीट प्रति प्लेट 120 रुपये, चिकन करी 100 रुपये प्रति प्लेट, वेजीटेबल स्पेशल 70 रुपये प्रति प्लेट, मटर/पालग पनीर का 70 रुपये प्रति प्लेट, दो पूरी सब्जी सहित/चना दहीं सहित 40 रुपये प्रति प्लेट, रायता 20 रुपये प्रति प्लेट तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय दूध 40 रुपये प्रति किलो, कामधेनु दूध (खुला) 41 रुपये प्रति किलो, सभी दूध के बे्रंड (पेकेट) प्रिंट दर के अनुसार, पनीर 240 रुपये प्रति किलो, दहीं 60 रुपये प्रति किलो, ठंडे पेय पदार्थों सभी प्रकार के प्रिंट दर के अनुसार तथा लोकल सोडा 20 रुपये प्रति बोतल होगा।
उन्होंने बताया कि एक प्लेट मीट/चिकन करी में 6 पीस सहित 200 ग्राम ग्रेवी होनी चाहिए, स्पेशल सब्जी, मटर पनीर, पालक पनीर इत्यादि में 100 ग्राम पनीर होना चाहिए, पैकेड सामान जैसे बे्रड, दूध आदि की पैकिंग W&M commodities package Act , 1976 के तहत होनी चाहिए तथा सभी विक्रेता तथा दुकानदार को हस्ताक्षर सहित सामान के मूल्य सूची लगाने अनिवार्य होगा।