आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर।
31 मार्च। श्री नैना देवी जी मन्दिर में 2 से 10 अप्रैल तक मनाये जाने चैत्र नवरात्र मेला के दौरान श्रद्वालुओं की सम्भावित अत्याधिक संख्या को नियन्त्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने हेतु उपायुक्त बिलासपुर एवं जिला दण्डााधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोबा से श्री नयना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही के ही आदेश दिये हैं।
मेले के दौरान टोबा से श्री नयना देवीजी की तरफ आने-जाने वाले ट्रक, कैन्टर, टैªक्टर व टैम्पू इत्यादि पर प्रतिबन्ध रहेगा। उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी ने यह भी आदेश दिये हैं कि यदि ट्रक, ट्रैक्टर व टैम्पू सवारियों से लदे होगें तो उनके गड़ामोड़ा व ग्वालथाई टोबा से आगे श्री नयनादेवी जी की तरफ आने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इन स्थानों से श्रद्वालु केवल बसों व टैक्सियों में ही श्री नयनादेवीजी आ सकेंगें।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्र्तगत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना कोट के क्षेत्र में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अस्त्र-शस्त्र,गोला बारूद्व,दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये हैं तथा यह आदेश भारतीय सेना बल,राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र सेना/पुलिस बल कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागु नहीे होगें। उपायुक्त द्वारा यह भी आदेश दिये हैं कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मेला परिसर श्री नयनादेवी जी में लाउड स्पीकर व ढोल नगाड़े तथा बैण्ड बाजे आदि के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध रहेगा यदि किसी सम्बन्ध में कोई सन्देश प्रसारित करना हो तो यह कन्ट्रोल रूम से प्रसारित किया जायेगा। मेला के दौरान मन्दिर परिसर में हल्वा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा यह आदेश 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक लागू रहेंगें। प्रतिबंध