बिना स्वास्थ्य लाइसेंस के चल रहे बिलासपुर के अधिकतर शराब ठेका,फूड एंड सेफटी विभाग ने किया निरीक्षण

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आवाज़ ए हिमाचल

अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर
07 दिसंबर।बिलासपुर जिला में अधिकतर शराब के ठेके बिना स्वास्थ्य लाइसेंस के चल रहे हैं। इस बात का खुलासा फूड एंड सेफटी विभाग की रिपोर्ट में हुआ। विभाग ने इन शराब के ठेकेदारों को बतौर नोटिस भी जारी किया हुआ था और जल्द लाइसेंस बनाने के आदेश जारी किए थे। लेकिन उक्त ठेकेदार इस बात को हलके में ले रहे थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब जल्द ही लाखों रूपये का जुर्माना इन ठेकेदारों को लगाने जा रहा है। वहीं, सोमवार को फूड एंड सेफटी विभाग ने जिला के शराब के ठेकों में जाकर औचक निरीक्षण भी किया है। जिसमें उन्होंने मौके पर ही चार शराब के सैंपल भी भरे है। वहीं, एक ठेकेदार का चालान भी किया है। ऐसे में सोमवार को ताबड़तोड कार्रवाई के चलते शराब ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। जानकारी देते हुए फूड एंड सेफटी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि इन शराब ठेकेदारों को लंबे समय से लाइसेंस बनाने हेतू नोटिस जारी किया गया था। परंतु निरीक्षण के दौरान ठेकेदारों ने लाइसेंस नहीं बनाते थे। ऐसे में अंततः विभाग ने इन पर कार्रवाई करते हुए सख्त रूप अपना लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब बेचने वाले ठेकेदारों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से बतौर अलग से लाइसेंस बनाना अनिवार्य किया गया है। क्योंकि शराब भी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ खाद्य पदार्थ है। ऐेसे में विभाग समय-समय पर शराब के ठेकों का औचक निरीक्षण भी करता है ओर संदिग्धता के आधार पर सैंपल प्रक्रिया भी जारी रखता है। परंतु लंबे समय से बिलासपुर के अधिकतर शराब ठेकेदार बिना लाइसेंस से शराब बेच रहे थे। ऐसे में विभाग ने इनपर कार्रवाई करना शुरू कर दी। सहायक आयुक्त के अनुसार इस एक्ट के तहत व्यक्ति को 5 लाख तक रूपये का जुर्माना सहित 6 माह की कैद का भी प्रावधान है। अगर समय रहते ठेकेदार स्वास्थ्य विभाग के मानकों को पूरा नहीं करता है तो उनके खिलाफ यह कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। आयुक्त ने बताया कि सोमवार को चार शराब के सैंपल भी एकत्रित किए गए है। जिन्हें जांच के लिए कंडाघाट लैब में भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

* 80 प्रतिशत शराब के ठेकों में नहीं है लाइसेंस 

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिलासपुर जिला में 80 प्रतिशत शराब के ठेकों में फूड एंड सेफटी विभाग की ओर से जारी होने वाला लाइसेंस ही नहीं है। ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि उक्त शराब के ठेकेदार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि सैंपल के दौरान अगर कोई शराब का सैंपल फेल पाया जाता है तो लाखों रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

* जिला में हैं कुल 130 शराब के ठेके 

जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला में 130 शराब के ठेके है। जहां पर देशी व अग्रंेजी शराब बेची जा रही है। विभाग ने इन ठेकेदारों की सारी लिस्ट तैयार कर ली है साथ ही 80 प्रतिशत शराब के ठेकेदारों पर कार्रवाई होना तय हो गया है।

* इन शराब ब्रांड के भरे सैंपल 

सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने जिला में एक रम्म, दो विस्की सहित एक देशी शराब के सैंपल एकत्रित किए है। साथ ही एक शराब के ठेके में नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ चालान भी किया है। इन सैंपलों को कंडाघाट भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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