आवाज़ ए शाहपुर
शिमला, 31 जनवरी। हिमाचल प्रदेश में बिजली मीटर लगाने के लिए अब लोगों को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल में बिजली मीटर लगाने के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर बिजली का नया मीटर लगाना अनिवार्य होगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय 20 दिन तय किया गया है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में 30 दिन की डेडलाइन तय की गई है। हिमाचल में बिजली कोड-2009 को लागू करने की अधिसूचना जारी हो गई है।
बिजली मीटर लगाने के लिए अब एनओसी की शर्त में भी बदलाव किया गया है। यदि 20 किलोवाट विद्युत क्षमता से कम लोड के घरेलू कनेक्शन लगाने के लिए आवेदन आया है तो इसके लिए पहले एनओसी की शर्त को हटा दिया गया है। 20 किलोवाट विद्युत क्षमता से कम लोड वाले मीटर लगाने के लिए केवल पहचान पत्र और स्थायी पते के ही डाक्यूमेंट लगाने होंगे। आधार, पासपोर्ट और वोटर कार्ड भी आवेदन के लिए मान्य होंगे।
राज्य विद्युत नियामक आयोग की जारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल घर या अन्य संस्थानों में हाथ में जाकर नहीं दिए जाते हैं तो एसएमएस व ई-मेल से बिल की जानकारी देनी होगी। बंद घरों में मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल नहीं आएगा।