आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा,बिलासपुर
23 अक्टूबर।जिला दण्डाधिकारी पंकज राय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115-117 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि बरमाना शहर में स्थापित रेन शेल्टर में यात्रियों के ठहराव स्थल में बसों एवं यात्री वाहनों को छोडकर रेन शेल्टर से भारत पैट्रोलियम 200 मीटर तक दोनो तरफ भारी वाहनों के लिए ‘‘नो पार्किगं जोन’’ बनाया गया है। इसी तरह घाघस में घुमारवीं की तरफ 100 मीटर और बरमाणा की ओर 200 मीटर तथा पुल के साथ जुखाला की तरफ ‘‘नो पार्किगं जोन’’ घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने नम्होल शहर से बिलासपुर की ओर 200 मीटर के दायरे में चिन्हित स्थान पर बस में यात्रियो को ले जाने वाली सरकारी व नीजी बसों को छोडकर सभी वाहनों के लिए ‘‘नो पार्किगं जोन बनाया गया है। लोगों की सुविधा के लिए बरमाना शहर, घाघस चौकऔर नम्होल में वेतरतीव पार्किगं की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है जिससे यात्रियो और स्थानीय लोगो को भारी परेशानी का सामना करना पडता है और दुर्घटनाओं की सम्भावना भी बनी रहती है। लोगो की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन चिन्हित स्थानो को नो पार्किग जोन बनाने का निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार प्रस्तावित नो पार्किग जोन के सम्बन्ध में आमजनता या किसी अन्य हितधारक को आपत्ति हो तो वह अधिसूचना जारी होने के 30 दिनो के भीतर अधोहस्क्षरी को आपत्ति दर्ज कर सकते है। अगर इस दौरान कोई भी आपत्ति या सुझाव दर्ज नही होता है तो इसे मान्य समझा जाएगा।