आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में चलन में आए दो हजार रुपए के नोट के प्रचलन को बंद करने की शुक्रवार को घोषणा की, लेकिन 30 सितंबर तक यह मुद्रा बदली या जमा की जा सकेगी। रिजर्व बैंक ने बैंकों को 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने को कहा है। इसके साथ ही केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से लोगों को 2000 रुपए का नोट देना तत्काल प्रभाव से बंद करने को कह दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों में 23 मई से 30 सिंतबर तक एक बार में 20,000 रुपए मूल्य तक के यानी 2000 रुपए के दस नोट एक साथ बदले जा सकेंगे। गौर हो कि वर्ष 2018-19 में ही दो हजार रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी और जो प्रचलन में हैं, उनमें से 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से चलन में आए थे। इन नोटों की लाइफ चार से पांच वर्ष बताई गई थी। बयान में कहा गया है कि मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के दो हजार रुपए के नोट प्रचलन में थे, जो कुल प्रचलित नोटों का 37.3 प्रतिशत था।
यह संख्या मार्च 2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए पर आ गई और कुल प्रचलित नोट में इसकी हिस्सेदारी भी घटकर 10.8 प्रतिशत हो गई। वर्तमान में जो नोट प्रचलन में हैं, वे अर्थव्यवस्था की मांग पूरी करने में सक्षम हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत दो हजार रुपए के नोट को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। दो हजार रुपए के नोट हालांकि 30 सितंबर तक वैद्य मुद्रा बने रहेंगे। दो हजार रुपए के नोट 30 सितंबर तक लोग बदल सकते हैं या जमा करा सकते हैं। 23 मई से एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए यानी दो हजार के दस नोट एक साथ बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को दो हजार रुपए के नोट तत्काल प्रभाव से जारी नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके लिए बैंकों के लिए अलग से निदेशानिर्देश जारी किए गए हैं और एक बार में 20 हजार रुपए तक के दो हजार रुपए के नोट बदलने की व्यवस्था आरबीआई के19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की गई है।