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बबलू गोस्वामी, नादौन। फूड एवं सेफ्टी विभाग की ओर से आज उपमंडल नादौन के कस्बा रंगस में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान फ़ूड सेफ्टी अधिकारी साक्षी शर्मा के अतिरिक्त डीए संदीप कुमार भी उपस्थित थे।
इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शर्मा ने दुकानदारों को फूड एवं स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जो नए नियम बनाए गए हैं कि किस तरह से खाद्य सामग्री की बिक्री होगी उसको लेकर दुकानदारों को टिप्स दिए गए और उन्हें जागरूक किया। अनिल शर्मा ने कहा कि लाइसेंस का नवीनीकरण बहुत ही जरूरी है इसके बिना किसी भी दुकानदार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो सकती है। यदि खाद्य सामग्री की दुकानों का कार्य बदल कर दूसरी खाद्य सामग्री की दुकानों का कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी विभाग को जानकारी देना जरूरी है, ताकि समय रहते उस आधार पर उसका लाइसेंस बनाया जा सके।
अधिकारी ने कहा कि जिसका लाइसेंस रिन्यू होना है उन्हें समय रहते इसे रिन्यू करवा लेना चाहिए, ताकि विभाग की जांच के दौरान कभी बिना लाइसेंस के दुकानदार पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर दुकानों को चेक किया जाता है, ताकि वहां नियमों के तहत स्वच्छता होनी चाहिए और जो पौष्टिक भोजन ढाबों या भोजनालय में परोसा जाता है वह भी गुणवत्तादायक हो। अनिल शर्मा ने दुकानदारों को कहा कि लाइसेंस बनाने के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है इसके तहत दुकानदार आसानी से अपनी सभी जानकारियां अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि किसी तरह की समस्या हो तो वह विभाग का भी सहयोग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी नियम का पालन न करने पर विभागीय कार्यवाही के अलावा कोर्ट प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है ऐसे में दुकानदारों को सभी नियमों का पालन करना