प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में बदलाव;अब बीपीएल,निम्न श्रेणी और सालाना एक लाख की आय वाले ही होंगे पात्र

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आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला। प्रदेश की गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं को अब केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री केंद्रीय मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजर्न2.0 में बदलाव के साथ अन्य सुविधा लोगों को प्रदान कर रही है। अब चयनित महिलाओं को 11 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के पात्र वही लाभार्थी होंगे, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख से कम, मनरेगा जॉब कार्डधारी, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी, ई-श्रम कार्डधारी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी, बीपीएल राशन कार्डधारी, आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाएं, गर्भवती एवं धातृ आंगनबाड़ी सेविका, साहायिका व आशा वर्कर ही इसमें पात्र होगी, जबकि पहले इस तरह की इसमें कोई शर्त नहीं थी।  हिमाचल में करीब 40 हजार महिलाएं इस योजना के तहत लाभान्वित हो रही हैं।

वहीं अब दूसरी बेटी के जन्म पर भी आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) की ओर से लागू किया गया है। इससे पहले हालांकि विभिन्न योजनाओं जिसमें जननी सुरक्षा जैसी योजनाएं शामिल हैं, उसमें दो से तीन हजार की आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन अब इस योजना में छह हजार की राशि मिलेगी। योजना के लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से तीन किस्तों में महिलाओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। इसमें अब पूरी जानकारी पोर्टल के माध्यम से भी हासिल की जा सकती है।

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