प्रदेश में नए संशोधित वेतन मान में टाइम स्केल समाप्त

Spread the love
आवाज़ ए हिमाचल
04 जनवरी। प्रदेश सरकार ने करीब 2 लाख नियमित कर्मचारियों के लिए नए संशोधित वेतन मान की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कर्मचारियों को अपना संशोधित वेतनमान लेने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। अगर वे वर्ष 2009 के नियमों को चुनते हैं तो उन्हें 31 दिसंबर, 2015 की बेसिक पे को 2.59 के फैक्टर से गुना करना होगा। अगर वर्ष 2012 को चुनते हैं तो 2.25 फैक्टर को अपनाना होगा। अधिसूचना के साथ ही कर्मचारियों की अलग-अलग बेसिक पे के हिसाब से पे मैट्रिक्स भी जारी किए गए हैं।
इनसे मिलान करने के बाद कर्मचारी यह तय करेंगे कि उन्हें किस विकल्प को चुनना है। कर्मचारियों के लिए डीए और एनपीए को छोड़कर अन्य भत्तों की अधिसूचनाएं अभी जारी नहीं हुई हैं। वित्त महकमे ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित) नियम 2022 की अधिसूचना में नियमित कर्मचारियों से कहा है कि वे अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर बताएं कि उन्हें कौन सा विकल्प चुनना है। यह संबंधित कर्मचारियों के विभागाध्यक्ष के पास पहुंच जाने चाहिए। अगर सुझाव नहीं मिलते हैं तो विभागाध्यक्ष तय करेंगे,
कि किस ढांचे के तहत नया वेतनमान दिया जाना है। एक अन्य अधिसूचना जारी कर यह भी स्पष्ट किया है कि नए वेतनमान में टाइम स्केल का लाभ नहीं मिलेगा। इसे कर्मचारियों को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत दिया जा रहा था। इसे फोर, थ्री, टू टीयर आदि ढांचे में दिया जा रहा था। इसी के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए 4-9-14 का टाइम स्केल भी अधिसूचित किया गया था। यानी चौथे, नौवें या चौदहवें वर्ष या अन्य फार्मूलों से भी वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा था, जो अब नहीं मिलेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *