प्रदेश के दो लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प लागू,अधिसूचना जारी

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आवाज़ ए हिमाचल

10 फरवरी।हिमाचल सरकार ने प्रदेश के करीब दो लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प गुरुवार को लागू कर दिया। इस विकल्प के तहत बेसिक पे और डीए में 15 फीसदी की सीधी बढ़ोतरी से नया वेतनमान निर्धारित होगा। इसके अलावा सरकार ने तीन फीसदी अतिरिक्त मंहगाई भत्ते (डीए) के भी आदेश जारी कर दिए।

वेतन वृद्धि को लेकर पहले से दिए गए 2.25 और 2.59 के गुणक से वेतन तय करने के अलावा अब कर्मचारी इस तीसरे विकल्प को भी चुन सकेंगे। कई विभागों के कर्मचारी इन दोनों विकल्पों से संतुष्ट नहीं थे और पूर्व में दी अंतरिम राहत को घटाकर उनसे रिकवरी की नौबत आ गई थी।

 


इसलिए कर्मचारी पंजाब की तर्ज पर 15 फीसदी बढ़ोतरी के तीसरे विकल्प की मांग कर रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि 15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी के इस तीसरे विकल्प का लाभ लेने वालों को एरियर नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस तीसरे विकल्प से अगर वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में फर्क आता है यानी कनिष्ठ कर्मचारियों का वेतन ज्यादा हो जाता है तो वरिष्ठों को स्टेपअप का भी लाभ नही मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने गुरुवार को इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट कर दी। तीसरे विकल्प की इस व्यवस्था के तहत भी तीन मानदंड तय किए गए हैं।


अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति एक जनवरी 2016 से पहले की है तो उनकी 31 दिसंबर 2015 की बेसिक पे प्लस 113 प्रतिशत डीए में सीधी 15 फीसदी की बढ़ोतरी कर नया संशोधित वेतनमान मिलेगा। एक जनवरी 2016 से2 जनवरी 2022 के बीच नियुक्ति हुई है तो विकल्प देने के समय की बेसिक पे प्लस 113 प्रतिशत डीए के ऊपर 15 प्रतिशत बढ़ोतरी मिलेगी।

अगर एक जनवरी 2016 से2 जनवरी 2022 के बीच पदोन्नति हुई है तो उन्हें भी इस बीच नियुक्ति वाले कर्मचारियों की तर्ज पर लाभ मिलेगा। इसके लिए बेसिक पे पदोन्नति के समय की दी जाएगी। राज्य सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों से 15 फरवरी तक विकल्प मांगे हैं।

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