आवाज ए हिमाचल
30 दिसम्बर। निजी स्कूलों की फीस को लेकर चल रहा विवाद सीधे उपायुक्त की जांच कमेटी के समक्ष नहीं रखा जा सकेगा। सरकार ने अभिभावकों और निजी स्कूल प्रबंधकों से पीटीए की बैठक में शिकायत दूर करने को कहा है। इन बैठकों में कोई सहमति नहीं बनी तो उपायुक्तों के पास मामले जाएंगे। उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी सभी पक्ष सुनने के बाद अंतिम फैसला देगी।मंगलवार को शिक्षा विभाग ने बीते दिनों मंत्रिमंडल बैठक में हुए स्कूल फीस के फैसले को लेकर लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इन्हें सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 में शर्त नंबर 18 को शामिल कर दिया है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद सरकार ने नई शर्त को एक्ट में शामिल किया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ने इसकी पुष्टि की है।
शिक्षक भी कर सकेंगे शिकायत
निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी पीटीए के समक्ष अपनी बात रख सकेंगे। यहां हल न निकला तो उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी के पास शिकायत करेंगे।
सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली को लेकर नहीं हुए कोई आदेश
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के कई बार बयान देने के बाद भी निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली होने के लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं। सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता के अलावा दो बार सचिवालय से शिक्षा मंत्री सिर्फ ट्यूशन फीस ही लिए जाने के बयान दे चुके हैं।