पालघर में साधुओं की भीड़ हत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने को कहा

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आवाज़ ए हिमाचल

24 फरवरी। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की भीड़ हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस को दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई दो हफ्ते तक के लिए टल गई है। गौरतलब है कि पिछले साल 16 अप्रैल को पालघर में दो साधुओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये दोनों साधु अपने गुरु के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गुजरात के सूरत शहर जा रहे थे। लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझ कर मार डाला था। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) से जांच करवाए जाने की मांग को याचिका दायर की गई है।याचिका में सीबीआइ द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने में कथित विफलता के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई है। जस्टिस अशोक भूषण और आरएस रेड्डी की पीठ को महाराष्ट्र सरकार के वकील ने बताया कि मामले में दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है। पीठ ने कहा कि उसके समक्ष दो सप्ताह में ताजा चार्जशीट रिकॉर्ड पर रखा जाए और उसके बाद मामले की आगे सुनवाई होगी।

महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट को यह बताया कि राज्य के आपराधिक जांच विभाग ने मामले में अब तक दो आरोप पत्र दायर किए हैं। पिछले साल 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सीबीआइ और एनआइए द्वारा अलग-अलग जांच की दो याचिकाओं पर जवाब मांगा था। पीठ साधुओं के रिश्तेदार और जूना अखाड़ा के साधुओं  द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य पुलिस पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच की जा रही है। घटना की एनआइए से जांच की मांग को लेकर एक याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है।

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