आवाज़ ए हिमाचल
धर्मशाला। पांच वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के एक आरोपी को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो माह अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी। यह सजा जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपाली गंभीर की अदालत ने सुनाई है।
मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी जवाली रवि कुमार ने बताया कि जवाली उपमंडल में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ वर्ष 2011 में अश्लील हरकतें करने के आरोप में उपमंडल के सुनील कुमार उर्फ राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी ने रास्ते में जा रही बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की थीं। इसके बाद उसके परिजनों ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि जिस समय सुनील कुमार उर्फ राजू ने इस घटना को अंजाम दिया था, उस दौरान पोक्सो अधिनियम लागू नहीं हुआ था। इसके चलते पुलिस थाना ज्वाली में अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ था। न्यायिक दंडाधिकारी दीपाली गंभीर की अदालत में चली इस सुनवाई में अभियोजन पक्ष के छह गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में मंगलवार को यह फैसला सुनाया।