परवाणू नप पार्षद चंद्रवती को कोर्ट से मिली राहत,सदस्यता रद्द करने के आदेशों पर लगी रोक

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आवाज़ ए हिमाचल

यशपाल ठाकुर,परवाणू

29 फ़रवरी।परवाणू नगर परिषद की कांग्रेस पार्षद चंद्रवती को न्यायालय ने बड़ी राहत मिली है।न्यायालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने के आदेशों पर रोक लगा दी है।स्टे मिलने के बाद चंद्रवती बतौर पार्षद अपनी संवेधानिक शक्तियों उपयोग कर सकती हैं।परवाणू में यह पहली बार हुआ है,जब कांग्रेस के लोग अपनी ही पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायते कर उनकी सदस्यता रद्द करवा रहे है।यहां बता दे कि यह मामला सुर्खियों में इसलिए भी रहा क्योंकि कांग्रेस के एक नेता द्वारा कांग्रेस की ही चुनी हुई पार्षद के खिलाफ़ मोर्चा खोला गया था और उसकी शिकायत की थी।शिकायत पर शहरी विकास विभाग ने पार्षद चंद्रवती की सदस्य्ता रद्द कर दी थी।चंद्रवती ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तथा कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे दे दिया है।
उधर,न्यायलय से स्टे मिलने के बाद पार्षद चंद्रवती ने कहा कि न्यायलय द्वारा उन्हें स्टे दिए जाने पर यह लोकतंत्र की जीत है।चंद्रावती ने कहा कि उन्हें भारत के संविधान व न्यायलय पर पूरा भरोसा है और अपने अधिकारों की लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे।नप उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह ने कहा परवाणू में कांग्रेस का कांग्रेस के विरुद्ध ही षड़यंत्र रचना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है,यदि ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में कांग्रेस परवाणू नगर परिषद से अपना बहुमत गवा देगी और इसका नुकसान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को होगा।उन्होंने कहा कि इस पुरे मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष व कसौली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए।

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