आवाज़ ए हिमाचल
यशपाल ठाकुर,परवाणू
10 फरवरी।शहरी विकास मंत्रालय ने परवाणू नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 की नप पार्षद चंद्रावती देवी की सदस्यता को रद्द कर दिया है।उन पर चुनावी हल्फनामें में गलत जानकारी देने का आरोप है। परवाणू के एक व्यक्ति की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है,हालाकि अभी भी महिला पार्षद के पास कोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है।अब इस मामले में पार्षद की आगामी कार्रवाई पर सबकी नजर है।बता दे की चुनावी हल्फनामें में महिला पार्षद ने अपने परिवार व अपने द्वारा किसी अवैध कब्ज़े की जानकारी नहीं दी गई है।शिकायतकर्ता का आरोप है कि महिला पार्षद के पति द्वारा सेक्टर दो में अवैध झुग्गी बनाकर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है,जिसे महिला पार्षद द्वारा अपने चुनावी हल्फनाम में छुपाया गया है।इस शिकायत की जांच लंबे समय से चल रही थी,जिसके बाद अब महिला पार्षद की सदस्यता यूडी विभाग द्वारा रद्द कर दी गई है।प्राप्त जानकारी में इस पुरे मामले को लेकर एक पहलु यह भी निकल कर आता है की जिस झूगी की ज़मीन को लेकर यह निर्णय आया है, वह झुग्गी पार्षद महिला के नाम पर है ही नहीं है,इसके बावजूद महिला पार्षद की सदस्य्ता जाना कितना सही है और कितना गलत यह आगे कुछ समय में पता चल ही जाएगा।इतना ही नहीं झूगियों में पांच से दस लोगों का वोटिंग के लिए समूह बनाया जाता है,जिसमें उस झुग्गी में महिला पार्षद के पति के नाम के साथ अन्य और कई नाम भी मौजूद हैं तो उन पर भी कोई कार्यवाही आज दिन तक हिमुडा विभाग ने क्यों नहीं की,इस पर मामले को लेकर अब हिमुडा विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है।उधर, महिला पार्षद चंद्रावती देवी का कहना है कि उनका अगला विकल्प क्या होगा, इस बारे विचार विमर्श किया जा रहा है।जल्द ही वे इस मामले में आगामी कार्रवाई करेंगी।वहीं इस मामले को लेकर निदेशक शहरी विकास मंत्रालय गोपाल दत्त शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा की उनके पास एक शिकायत आई थी,जिसकी जांच में कई तथ्य निकल कर सामने आए।उन्होंने कहा की तथ्यों के आधार पर उक्त पार्षद की सदस्य्ता रद करने के आदेश दिए गए हैं।गोपाल दत्त शर्मा ने कहा कि यदि उक्त पार्षद को निर्णय में कुछ संदेह है तो वह कोर्ट के माध्यम से अपना पक्ष रख सकती है।