3.45 लाख में हुई मंडी की ऑक्शन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूर्णतः बैन
आवाज़ ए हिमाचल
सुमित शर्मा, परवाणू। परवाणू नगर परिषद द्वारा परवाणू के सेक्टर एक में हर संडे आयोजित की जाने वाली संडे मार्किट में अब करियाना की दुकान लगाने पर मनाही रहेगी। यह निर्णय नगर परिषद हॉल में संडे मार्किट की ऑक्शन के लिए आयोजित मीटिंग में लिया गया। इस दौरान हर रविवार को लगने वाली सब्ज़ी मंडी की ऑक्शन हुई। ऑक्शन मे परवाणू व आस-पास के ठेकेदारों ने भाग लिया।
बता दें कि परवाणू में हर रविवार लगने वाली सब्ज़ी मंडी की सरकारी बोली 2.87 लाख से शुरू हुई, जिसमें सभी ठेकेदारों ने अपने मुताबिक़ बोली लगाई। अंत में सोहन सिंह राजपूत ने 3.45 लाख की अंतिम बोली लगाकर सब्ज़ी मंडी का वार्षिक ठेका अपने नाम किया। इस बार सब्जी मंडी में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही हाउस में हुए निर्णय के आधार पर इस बार सब्जी मंडी में कोई भी दुकानदार करियाना की दुकानें बिलकुल भी नहीं लगा सकेंगे।
इससे पहले परवाणू मे लगने वाली सब्जी मंडी की ऑक्शन कोरोना महामारी से पहले हुई थी जो लगभग 2.87 लाख में स्थानीय ठेकेदार द्वारा उठाई गई थी। इस बार पिछले से अधिक दाम में यह ठेका उठाया गया है।
गौरतलब है की यहां सब्ज़ी मंडी में करीब सौ के लगभग छोटी बड़ी दुकानें लगती है, जिनकी तायशुदा रेट के आधार पर ठेकेदार द्वारा पर्ची काटी जाती है। इस बार दुकान के साइज के आधार पर दुकानदारों से कम से कम पचास रुपये व अधिकतम 100 रूपए तक की वसूली की जाएगी। इस बार 6 बाई 6 फुट की दुकान का किराया 50 रूपए, 6 बाई 8 का 80 रुपये व 8 बाई 8 फुट की दुकान का किराया 100 रुपये निर्धारित किया गया है। किराया वसूलने की पूरी जिम्मेवारी संबंधित ठेकेदार की होगी। इस दौरान नप कार्यकारी अधिकारी अनुभव शर्मा, कनिष्ठ अभियंता केडी शर्मा, सेनेटरी इन्स्पेक्टर करमचंद वर्मा, मनोहर लाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अनुभव शर्मा ने बताया कि इस बार रविवार को लगने वाली सब्जी मंडी का ठेका 3.45 लाख का हुआ है, जिसमें सरकारी दिशानिर्देशों की पालना का प्रावधान किया गया है। अनुभव शर्मा ने कहा की इस बार सब्जी मंडी में सिंगल युस प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है साथ ही हाउस में हुए निर्णय के आधार पर इस बार सब्जी मंडी में कोई भी दुकानदार करियाणा की दुकान बिलकुल भी नहीं लगा सकते हैं। यदि कोई दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना व कानूनी कार्यवाहीं अमल में लाई जायेगी। अनुभव शर्मा ने बताया की ठेकेदार को 12 किश्तों में भुगतान करना अनिवार्य है।