आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर
28 अक्टूबर।जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि पनोह-टकरेडा-घुमारवीं सड़क मुरम्मत के कार्य के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए 25 अक्तूबर से 3 नवम्बर तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि पनोह-टकरेडा-घुमारवीं सड़क का प्रयोग करने वाले वाहन चालक 25 अक्तूबर से 3 नवम्बर तक बैकल्पिक मार्ग के तौर पर घुमारवीं-सिल्ह-बरोटा-टकरेडा सड़क मार्ग का प्रयोग करें।
कोट से कंजयाण वाया दस्मल सड़क 23 अक्तूबर से 20 नवम्बर तक रहेगी बंद
उपायुक्त ने यह भी आदेश दिए कि कोट से कंजयाण वाया दस्मल सड़क मुरम्मत के कार्य के कारण 23 अक्तूबर से 20 नवम्बर तक वाहनों की आवाजाही हेतू बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि 23 अक्तूबर से 20 नवम्बर तक वाहनों की आवाजाही हेतू लदरौर से हटवाड वाया घण्डालवीं सड़क का प्रयोग करें।