आवाज़ ए हिमाचल
मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी सीता राम निवासी गांव और डाकघर जड़ोल, तहसील सुंदरनगर व जिला मंडी को 2 वर्ष के कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 2 महीने के कारावास और धारा 306 आईपीसी में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10000 जुर्माने की भी सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। दोनों सजाएं समानांतर चलेंगी।
उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 10 अगस्त, 2014 को सिविल अस्पताल सुंदरनगर में सूचना मिली कि एक महिला को जली हुई हालत में अस्पताल में लाया गया है। जली हुई महिला सीमा देवी पत्नी सीता राम निवासी गांव व डाकघर जड़ोल ने पुलिस को बयान दर्ज करवाया कि उसने 10 अगस्त, 2014 को अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर खुद को आग लगा ली है क्योंकि वह अपने पति सीता राम से बहुत दुखी थी। महिला ने बयान दिया था कि उसका पति उसे आए दिन तंग करता था और गाली-गलौच व मारपीट भी करता था।
मेडिकल ऑफिसर ने पीड़िता को 85 प्रतिशत जला हुआ बताया, जिसके चलते आरोपी के विरुद्ध सुंदरनगर थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिला की गंभीर हालत के चलते उसे सुंदरनगर से पीजीआई रैफर किया गया था, जहां 16 अगस्त, 2014 को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण आग में बर्न इंजरी को बताया गया था। मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की। 22 गवाहों के बयान दर्ज करने के उपरांत अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी सीता राम को उपरोक्त सजाएं सुनाईं।