पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण के लिए नूरपुर प्रशासन ने अधिगृहित भूमि के लिए घोषित किया अवार्ड

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आवाज़ ए हिमाचल 

स्वर्ण राणा,नूरपुर

1 मार्च। एनएच-154 पठानकोट-मंडी फोरलेन के तहत कंडवाल से भेडखड्ड तक अधिगृहित की गई भूमि के लिए नूरपुर प्रशासन द्वारा अवार्ड घोषित कर दिए गये हैं। एसडीएम डॉ सुरेंद्र ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि नूरपुर उपमंडल के तहत  31 राजस्व मोहाल के  लिए 9 मार्च, 2018 के अंतर्गत जारी 3A नोटिफिकेशन के द्वारा 3218 प्रभावित लोगों की 21-86-38 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है । उन्होंने बताया कि इस भू-अधिग्रहण हेतु 21 दिसंबर, 2018 को 3D नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसके तहत इस भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस भूमि अधिग्रहण के लिए  लगभग 79 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि घोषित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा मुआवजा राशि के साथ प्रभावित लोगों को 3A नोटिफिकेशन के  जारी होने की तिथि से लगभग 1084 दिनों के 12 प्रतिशत की ब्याज राशि सहित भुगतान को भी सुनिश्चित बनाया गया है। उन्होंने बताया कि भू-अधिग्रहण के अवार्ड हेतु फैक्टर वन दिया गया है।

सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि फोरलेन के निर्माण हेतु 20 अक्तूबर 2020 के द्वारा जारी सप्लीमेंट्री 3A नोटिफिकेशन के तहत 7-42-78 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस भूमि के अधिग्रहण हेतु  5 जनवरी, 2021 को 3D नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके तहत इस भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस भूमि अधिग्रहण के लिए भी प्रशासन द्वारा रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में संबंधित लोग अपने दावे व आपत्तियां 13 मार्च, 2021 सायं 4 बजे तक लिखित रूप में  प्रशासन के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस अधिगृहित भूमि के लिए प्रशासन द्वारा 15 मार्च, 2021 को अवार्ड घोषित कर दिए जाएंगे।

मुआवजा राशि के लिए शीघ्र जमा करवाएं अपने बैंक डिटेल्स
एसडीएम ने  प्रभावित लोगों से अपील की है कि वे मुआवजा राशि के बैंक में भुगतान हेतु अपने-अपने बैंक डिटेल, आधार व पैन कार्ड की प्रति शीघ्र प्रशासन को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
एसडीएम ने फोरलेन संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ की बैठक
एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने इस के पश्चात फोरलेन संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने समिति सदस्यों को प्रशासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि व सर्कल रेट  बारे विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा अवार्ड घोषित करने से पहले भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित समस्त नियमों के साथ-साथ सभी प्रभावित लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस मौके पर तहसीलदार सुरभी नेगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तकनीकी प्रबंधक निर्मल कुमार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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