पठानकोट के करोली गांव में शांति भंग करने व संघर्ष का माहौल बनाने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार

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आवाज ए हिमाचल

वर्मा, पठानकोट। पठानकोट पुलिस ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते हुए करोली गांव में उपद्रवियों के एक समूह के खिलाफ एक निर्णायक अभियान को अंजाम दिया है, जो अशांति फैला रहे थे और लोगों को भडक़ा रहे थे। एक विश्वसनीय मुखबिर द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल दस व्यक्तियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। जिनमें से कुछ के पास खतरनाक हथियार जैसे गंडासा, तलवार और बेसबॉल बैट पाए गए, जो जब्त की गई बलेनो कार के अंदर रखे गए थे। करोली गांव से सटे सडक़ पर हुए विवाद ने इलाके की शांति को भंग कर दिया था, जिससे लोगों में चिंता और आशंका पैदा हो गई थीं। जिसके चलते पठानकोट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बलेनो और दो वेरना कारों को जब्त कर लिया है और अपराधियों के खिलाफ धारा 107/151 लागू करते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उचित उपाय किए।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरव पठानिया, गौरव पठानिया, अभिषेक मल्होत्रा, रविन्द्र सिंह पठानिया, नीरज सिंह, राहुल पठानिया, साहिल, विशाल, गौरव कुमार और रविन्द्र चौहान के रूप में की गई है, जिन पर इलाके की अमन-चैन बिगाडऩे के लिए आई.पी.सी. धारा 160, 148 और 149 के तहत केस दर्ज किया गया हैं।

जानकारी देते हुए पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि मामून कैंट थाने में इस घटना की शिकायत मिली थी। थाना प्रभारी एस.आई रजनी बाला ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस दल के साथ तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपराध स्थल पर पहुंचे। पुलिस पार्टी के पहुंचते ही आरोपी आनन-फानन में मौके से फरार हो गया। गहन तलाशी लेने पर पुलिस को एक बलेनो कार मिली, जिसमें भारी मात्रा में धारदार हथियार थे। सबूतों और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर पुलिस टीम अपराधियों को पकडऩे के अपने प्रयास में लगी रही और अगले ही दिन सभी संदिग्धों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। अधिकारियों ने दो वर्ना कारों को भी जब्त कर लिया है, जिनको अपराधियों द्वारा उनके नापाक कामों के लिए नियोजित किया गया था। वर्तमान में हिरासत में लिए गए लोगों में से तीन का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि सात पुलिस हिरासत में हैं।

उक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 160, 148, और 149 के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया और उन पर मुकद्दमा चलाया गया, क्योंकि यह पाया गया कि उन्होंने अशांति पैदा की और आसपास की शांति को बाधित किया है। भविष्य में इस तरह की अशांति की किसी भी घटना को रोकने के लिए पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के तहत रोकथाम के आवश्यक उपाय किए हैं। एस.एस.पी खख ने आरोपियों को पकडऩे में एस.एच.ओ रजनी बाला और पुलिस पार्टी की त्वरित कार्रवाई के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पठानकोट पुलिस इलाके की शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेजी से और निर्णायक कार्रवाई करेंगे।

पठानकोट पुलिस क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना जारी रखेगी। विभाग कानून को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और शांति भंग करने और संघर्ष का माहौल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा।

 

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