आवाज़ ए हिमाचल
20 सितम्बर । हिमाचल में पंचायत समिति चेयरमैन अब मंत्रियों और विधायकों की भांति अपने क्षेत्रों में गाड़ियों में खुले रूप से घूम सकेंगे। सरकार ने उन्हें एक महीने में 1000 किलोमीटर तक गाड़ी में सफर करने की अनुमति दे रही है। इससे पहले यह सीमा 500 किलोमीटर निर्धारित थी। पंचायत समिति के अध्यक्षों के बार-बार मांग उठाने पर यह निर्णय लिया गया है।
पंचायत समिति के अध्यक्षों की मानें तो उन्हें भी मंत्रियों विधायकों की तरह फील्ड में जाना होता है। एक विधायक के पास जितना क्षेत्र होता है उतना ही एक बीडीसी अध्यक्ष के पास होता है। अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के निरीक्षण और सरकारी कार्यों के लिए 500 किलोमीटर तक सफर करने की तय सीमा बहुत कम है।
इसी के चलते राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।