आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी-पेशा लोगों को इस बार बड़ी राहत देते हुए आम आदमी को खुश कर दिया। बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी।
इसी तरह, ओल्ड रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव करते हुए 2.5 लाख रुपए की जगह अब 3 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपए की एनुअल इनकम पर 45 हजार रुपए टैक्स देने होंगे।
Personal Income Tax: नई टैक्स दर
- 0 से 3 लाख रुपए तक Nil
- 3 से 6 लाख रुपए तक 5%
- 6 से 9 लाख रुपए 10%
- 9 से 12 लाख रुपए 15%
- 12 से 15 लाख रुपए तक 20%
- 15 लाख रुपए से ऊपर 30%