आवाज़ ए हिमाचल
स्वर्ण राणा, नूरपुर। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी डॉ निपुण जिंदल ने नूरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने एवम लोगों की सुविधा के दृष्टिगत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ट्रैफिक प्लान के आदेश जारी किए हैं।
एसडीएम गुरसिमर सिंह ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि सड़क हादसों को रोकने तथा जाम की समस्या से निज़ात दिलाने के दृष्टिगत एवम ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वन-वे ट्रैफिक परिचालन के तहत चौगान बाजार (इनकम टैक्स ऑफिस) की तरफ से छोटे वाहन प्रवेश कर सकेंगे। जो चौधरियाँ का खू से मिनी सचिवालय होते हुए नियाजपुर की तरफ जा सकेंगे।
ये रहेंगे पार्किंग और नो पार्किंग जोन
एसडीएम गुरसिमर सिंह ने बताया कि जारी आदेशों के तहत मिनी सचिवालय,वाल्मीकि मंदिर के पास(वार्ड न. 4) नगर परिषद की पार्किंग,वार्ड नं. 2 में हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,वार्ड नं. 6 में हनुमान मंदिर के पास पार्किंग काम्प्लेक्स,कोर्ट कॉम्प्लेक्स एरिया तथा आर्य डिग्री कॉलेज के पास पुराना डेड हाउस की खाली जगह को पार्किंग जोन अधिसूचित किया गया है।
इसके अलावा नगर परिषद मेन बाज़ार,बस अड्डा के साथ चौगान बाजार मार्किट,नियाजपुर बस अड्डे के साथ मार्किट को “नो पार्किंग जोन” अधिसूचित किया गया है। इन “नो पार्किंग” एरिया में किसी भी तरह के वाहनों की पार्किंग वर्जित रहेगी।
सामान लोडिंग-अनलोडिंग का समय व स्थान निर्धारित
एसडीएम ने बताया कि “नो पार्किंग जोन” में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। जारी आदेशों के अनुसार नो पार्किंग जोन के तहत नगर परिषद के पास, चौगान बाज़ार सहित बस अड्डा तथा नियाजपुर बाज़ार व बस अड्डा में सर्दियों के मौसम में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक जबकि गर्मियों के मौसम में शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति रहेगी।
एसडीएम गुरसिमर सिंह ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के साथ यातायात नियमों को अपनाने का आग्रह किया है ताकि नूरपुर शहर में बेहतर यातायात प्रबंधन सुनिश्चित बनाया जा सके । प्रेस वार्ता में डीएसपी विशाल वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।