- सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक होगी बिक्री, ग्रीन पटाखे ही बेच सकेंगे विक्रेता
- शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की होगी अनुमति
आवाज़ ए हिमाचल
स्वर्ण राणा, नूरपुर। एसडीएम गुरसिमर सिंह ने लोगों तथा जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिवाली पर्व पर नूरपुर तथा जसूर शहर में ग्रीन पटाखों के भंडारण तथा बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए हैं।
एसडीएम द्वारा जारी इन आदेशों के तहत लाइसेंस तथा अनुमतिधारक पटाखा विक्रेताओं के लिए नूरपुर शहर के चौगान ग्राउंड वार्ड नंबर-1, सुखा तालाब एमसी पार्क वार्ड नंबर दो व तीन, वाल्मीकि पार्क वार्ड नंबर-चार,इंदिरा कालोनी पार्क वार्ड नंबर-5 व 6, न्याजपुर बस स्टैंड वार्ड नंबर-9 और 7 सहित राम लीला ग्राउंड वार्ड नंबर-8 को ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त जसूर बाज़ार में राम लीला ग्राउंड, जीएसएस स्कूल मैदान और सब्जी मंडी के नजदीक खुले क्षेत्र में ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के तहत दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों को बेचने की ही अनुमति होगी।
एसडीएम ने बताया कि दिवाली के दिन चिन्हित स्थानों पर पटाखों की बिक्री के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का समय रहेगा। जबकि आमजन को शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
उन्होंने सभी पटाखा स्टॉकिस्ट तथा विक्रेताओं से माननीय उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा है। उन्होंने लोगों से भी पर्यावरण सरंक्षण के प्रति पूरी सजगता बरतते हुए दिवाली पर ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करने की अपील की है।