आवाज़ ए हिमाचल
04 जनवरी।नए वेतनमान के लागू होने के बाद राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों से रिकवरी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए वेतनमान के नियमों में इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। कहा है कि अगर अंतरिम राहत (आईआर) के संशोधित वेतनवृद्धि में समायोजित किए जाने से किसी कर्मचारी का वेतन अगले वेतन से कम हो जाता है तो इसकी अतिरिक्त धनराशि से क्षतिपूर्ति की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम 2022 के नियम सात के तहत उप नियम दो के नोट पांच में इस बारे में स्पष्टीकरण है। अधिसूचना के अनुसार नया वेतनमान वर्ष 2016 से दिया जा रहा है। वर्ष 2016 से ही कर्मचारियों को आईआर भी दी जा रही है। अब तक 21 फीसदी आईआर दे चुके हैं। अब नया वेतनमान लागू हो गया है तो आगे से अंतरिम राहत जारी नहीं होगी। अब तक दी गई यह राहत राशि बढ़े हुए वेतन में समायोजित होगी। अगर इससे किसी कर्मचारी का वेतन कम होगा तो क्या होगा, इसी बारे में स्पष्टीकरण में लिखा है कि अंतरिम राहत को समय-समय पर दिया जाता रहा है। इसे संशोधित वेतन में एडजस्ट किया जाएगा। भविष्य की वेतन वृद्धि और वेतनमान के एरियर में भी इसका इस्तेमाल होगा।