आवाज़ ए हिमाचल
धर्मशाला। जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में विशेष न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद सहित 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त कैद काटने पड़ेगी।
जानकारी अनुसार पीड़िता के परिजनों ने 2020 में महिला पुलिस थाना धर्मशाला में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि लगभग एक साल पहले दोषी नीरज थापा पीड़िता के घर आया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। नीरज थापा ने पीड़िता को डराया कि इस बारे में किसी को न बताएं। जब पीड़िता की माता घर आई तो पीड़िता ने सारी बात बताई। पुलिस ने केस की छानबीन की और 30 गवाहों को इस मामले में पेश किया। न्यायालय ने आरोप साबित होने पर विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को सजा सुनाई। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की।