आवाज़ ए हिमाचल
धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने एक ठेकेदार को एडवांस लेने के बावजूद भवन का संतोषजनक कार्य न करने पर 3.15 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। इसके अलावा ठेकेदार को 30 हजार रुपये जुर्माना और 15 हजार रुपये न्यायालय शुल्क के रूप में भी देने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार आयोग के समक्ष संजय कौल निवासी श्यामनगर धर्मशाला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने रवि चंद निवासी नटेहड़ कांगड़ा को लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां, वेंटीलेटर और अन्य काम के लिए हायर किया था। इस काम के लिए हायर किया था, उसने वह कार्य पूरा नहीं किया, जबकि लेबर चार्ज के रूप में एडवांस में 3,15,250 रुपये लिए गए। कार्य को संतोषजनक न करने पर उपभोक्ता ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष कर दी। आयोग ने दोनों पक्षों के तथ्यों को जांचने के बाद यह फैसला सुनाया है।