दिल्ली सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन किया अनिवार्य

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आवाज़ ए हिमाचल

07 मई।  दिल्ली सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए 14 दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में वीरवार  को आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना टीके की दोनों खुराकें ले चुके है अथवा यात्रा से पूर्व 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेकर आने वालों को सात दिन के होम क्वारंटीन में ही रहना होगा।  दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश में कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना का बेहद खतरनाक वायरस सामने आया है। यह वायरस बहुत कम समय में बहुत तेजी से फैलता है। इसकी संक्रमण और बीमारी फैलने की गति भी बेहद तेज है।

इसलिए इन राज्यों से विमान, रेल, बस अथवा कार से आने वाले यात्रियों के संबंध में ये अतिरिक्त सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि इन राज्यों से आने वाले यात्रियों से इस नियम का पालन करवाना उनके राज्य के स्थानिक आयुक्त की जिम्मेदारी होगी। साथ होटल, गेस्ट हाउस अथवा इसी तरह की सुविधाओं के मालिकों पर नियम के पालन की जिम्मेदारी होगी, अगर इन दो राज्यों से आने वाले लोग उनके यहां ठहरते हैं।

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