दिल्ली में पैराग्लाइडर व ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, एनसीआर में धारा 144 लागू

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल 

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ड्रोन व पैराग्लाइडर आदि के उड़ाने पर रोक लगा दी है। प्रतिबंध 16 अगस्त तक जारी रहेगी।

इस दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। साथ ही कहा कि धारा 144 का उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस आयुक्त के ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *