आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला कांड में आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। अदालत ने कंझावला हिट एंड रन मामले में 17 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 IPC का आरोप लगाया है। इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।