अभिषेक मिश्रा बिलासपुर
22 दिसंबर। जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोई भी नियोजक/ठेकेदार छोटे एवं औपचारिक कार्य या सेवा या संविदा श्रमिक के रूप में बिलासपुर जिला में आने वाले किसी प्रवासी श्रमिक को तब तक काम पर नहीं लगाएगा। जब तक कि ऐसे अप्रवासी श्रमिक ने पासपोर्ट आकार के फोटो सहित अपनी प्रविष्टियां सम्बन्धित थाना प्रभारी को अपने पूर्व वृतों की पहचान और सत्यापन न करवा लें। उन्होंने बताया कि श्रमिक किसी प्रकार के स्वतः नियोजन में या
अन्य औपचारिक व्यवसाय या सेवाओं में अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित थाना प्रभारी को, किसी भी नियोजन में सूचना दिए बिना नहीं लगाएगा। उन्होंने बताया कि मकान मालिक अपने मकानों/पेईंग गेस्ट हाउस में पाठशाला/महाविद्यालय/आई.टी.आई इत्यादि शिक्षण संस्थानों में बाहर से पढ़ने आए विद्यार्थियों अथवा बाहरी राज्यों से जिला में आए कामकाजी पुरुषों/महिलाओं की जानकारी सम्बन्धित स्थानीय निकायों व ग्राम पंचायतों में दर्ज करवाए बिना नहीं ठहराएगे।
सभी ठहराने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना सुनिश्चित करेगें तथा सम्बन्धित निकाय व ग्राम पंचायत प्राप्त सूचना को अपने कार्यालय अभिलेख में उचित प्रारूप में रखेगें। वे समय-समय पर इस सूचना बारे सम्बन्धित थाना प्रभारी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस आदेश की अवमानना की सूरत में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 18 फरवरी, 2022 तक प्रभावी रहेगा।