आवाज़ ए हिमाचल
18 मार्च। हिमाचल प्रदेश के तीन निजी विश्वविद्यालयों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना हुआ है। विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और सिक्योरिटी राशि वापस नहीं करने और शिक्षकों को कोरोना काल का वेतन नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में बुधवार को हुई इन तीनों मामलों की सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं। सात अप्रैल तक जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर हर माह अलग से 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि एक निजी विश्वविद्यालय ने शिक्षकों को काफी समय से वेतन नहीं दिया है। कई शिक्षकों को कोरोना संकट के दौरान लगे लॉकडाउन का वेतन भी नहीं दिया गया है। इस विश्वविद्यालय पर दो लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। दूसरे विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से ली गई सिक्योरिटी राशि को वापस नहीं किया।
इस विवि पर भी दो लाख रुपये का जुर्माना हुआ है। तीसरे विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से लिए असल प्रमाणपत्र वापस नहीं किए। इसके अलावा सिक्योरिटी राशि भी विद्यार्थियों को नहीं लौटाई। इस विवि पर भी दो लाख रुपये का जुर्माना किया है। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि तीनों निजी विश्वविद्यालयों को सात अप्रैल तक आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया है।