आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में सोमवार को नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट से भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय न्यायपालिका के साथ देश की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा है।जस्टिस सचिन दत्ता ने बीबीसी (ब्रिटेन) के अलावा बीबीसी (भारत) को भी नोटिस जारी किया है और उनसे गुजरात के गैर सरकार संगठन ‘जस्टिस फॉर ट्रायल’ की ओर से दायर मुकदमे पर जवाब देने को कहा है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे कोर्ट में पेश हुए। हरीश साल्वे ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने दलील रखते हुए कहा कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत और न्यायपालिका समेत पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है। इसके बाद हाई कोर्ट जस्टिस सचिन दत्ता ने बीबीसी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी।