आवाज ए हिमाचल
28 मई। डिपो होल्डर को पहली से तीन तारीख के बीच गोदामों से सस्ता राशन उठाना होगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को यह आदेश जारी किए हैं। फूड इंस्पेक्टर इसे डिपो होल्डर को सूचित करेंगे। इसके अलावा 25 तारीख तक कंपनियों को गोदाम में सस्ता राशन पहुंचाना होगा।
सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए की है, ताकि राशनकार्ड उपभोक्ताओं को समय पर सस्ता राशन मिल सके। अकसर उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि डिपो में समय पर राशन नहीं मिलता है। इसकी जांच के बाद विभाग को पता चला कि कई डिपो होल्डर गोदामों से समय पर राशन नहीं उठाते हैं। इसका खामियाजा लोगों की भुगतना पड़ता है।