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कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती ‘घोटाला’मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश देते हुए कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई किसी और जज को दें। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश बंगाल स्कूल भर्ती ‘घोटाला’ की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय का एक इंटरव्यू सामने आने के बाद आया है। शीर्ष अदालत ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार सबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय को इस मामले की जांच किसी और न्यायाधीश को सौंपने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कहा कि यह मामला किसी अन्य न्यायाधीश की अगवाई वाली पीठ को सौंपना होगा।