आवाज ए हिमाचल
20 जनवरी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह भर्ती प्रक्रिया प्रदेश के सभी जिलों में जारी रखी जा सकती है, लेकिन उसे अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने प्रार्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया के तहत काउंसिलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। कोर्ट को बताया गया था कि कांगड़ा जिला को छोड़ कर प्रदेश के अन्य जिलों में काउंसिलिंग होनी है और अंतिम काउंसिलिंग 26 फरवरी को कुल्लू जिला में होनी है।
लाहुल-स्पीति में मौसम की वजह से काउंसिलिंग की कोई तारीख नहीं दी गई है। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किए।पहली फरवरी, 2021 को जारी प्रेस नोट के तहत बैचवाइज आधार पर जेबीटी के पदों को भरने के लिए काउंसिलिंग हो रही है, लेकिन अब इनके अंतिम परिणाम घोषित होने पर रोक लग गई है। प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए। मामले पर सुनवाई अब तीन मार्च को होगी।