जीएसटी चोरी मामले में बद्दी के सरिया कारोबारी को 2.74 लाख रुपए जुर्माना

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आवाज़ ए हिमाचल 

परवाणु। हिमाचल प्रदेश राज्य कर व आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु की टीम ने रात्रि चैकिंग के दौरान बद्दी क्षेत्र में बिना ई-वे बिल के एक मामले में 2.74 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूले हैं। जानकारी अनुसार यह जुर्माना बद्दी के सरिया कारोबारी को लगाया गया है।

कारोबारी ने तैयार माल को टैक्स बचाने के चक्कर में दूसरे राज्य में बिना ई-वे बिल के भेजा। उसी दौरान दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु की एक टीम गश्त कर रही थी कि उसी दौरान टीम के अधिकारी मनोज सचदेवा ने वाहन को अपने मोबाइल एप के जरिए ट्रैक किया और बरोटीवाला चैक पोस्ट के पास उस गाड़ी को टीम ने रोका व चालक से ट्रक में लदे सामान के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिस पर चालक जरूरी दस्तावेज पेश न कर सका। कार्रवाई के दौरान टीम ने उक्त ट्रक का माल सहित पुन: वजन करवाया, जिस पर वजन में भी अंतर पाया गया और ई-वे बिल भी कारोबारी द्वारा नहीं बनाया गया था। इस पर टीम ने मार्कीट वैल्यू के आधार पर आकलन करने पर 2.76 रुपए का जुर्माना सरिया कारोबारी से वसूला है।

जानकारी के अनुसार राज्य कर व आबकारी अधिकारी गुरबचन सिंह, मनोज सचदेवा व ध्यान सिंह के अलावा कांस्टेबल किरण कुमार ने इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। जुर्माने की राशि को व्यापारी द्वारा मौके पर ऑनलाइन जमा करवाने के पश्चात जीएसटी अधिनियम के तहत वाहन को माल सहित छोड़ा गया। इस मामले की पुष्टि राज्य कर व आबकारी विभाग दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त श्री गणेश दत्त ठाकुर ने कहा कि आगामी दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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