आवाज़ ए हिमाचल
मंडी। चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को 8 माह के साधारण कारावास और 27 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई। आरोपी द्वारा हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 अक्षी शर्मा के न्यायलय ने सदर तहसील के रियूर गांव निवासी उर्मिला शर्मा पत्नी गगन प्रदीप की शिकायत पर निगोशिएबल इंसट्रूमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत चलाए गए अभियोग के साबित होने पर आरोपी घौड खटवाणी (रियूर) निवासी दुनी चंद पुत्र दत्त राम को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता लोकेश कपूर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी की शिकायतकर्ता से जान पहचान होने के कारण उनसे राशि उधार ली थी। इस राशि को अदा करने के लिए आरोपी ने उन्हें 16 लाख 25 हजार रुपए का चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चैक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी का खाता बंद होने के कारण यह बाऊंस हो गया था। इस पर शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेज कर राशि की मांग की थी लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।