1 अप्रैल: : चेक बाउंस मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 की न्यायाधीश दीपिका नेगी की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 माह की सजा और 2.50 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
मामले में शिकायतकर्ता नीरज सिंह जसवाल निवासी संघनई (घनारी) ने बताया कि वर्ष 2015 में आरोपी ने उनसे 1.50 लाख रुपये उधार लिए थे। पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने 1.18 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में लगाने पर धनराशि की कमी के कारण बाउंस हो गया।
नोटिस देने के बावजूद भुगतान न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में मामला दर्ज करवाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुना