चुनाव ड्यूटी से गायब हुए तो एफआईआर, दोष सिद्ध होने पर सजा का भी प्रावधान

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 ऊना जिला में 100 कर्मचारियों को डीसी ने जारी किए नोटिस

आवाज़ ए हिमाचल 

 शिमला। चुनावी ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों पर आयोग की ओर से एफआईआर की जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी चुनावी ड्यूटी के दौरान गायब रहता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व नियम की 1951 के तहत उस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी की जा सकती हैं। अगर कर्मचारी पर दोष सिद्ध हो जाता है, तो फिर छह महीने तक की सजा का प्रावधान भी है। ऊना में निर्वाचन अधिकारी व डीसी चंबा ने 100 कर्मचारियों को नोटिस थमाया है।

दिवाली की छुट्टियों के दौरान करीब 100 कर्मचारी टे्रनिंग में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद डीसी ऊना द्वारा इन कर्मचारियों को नोटिस थमाए गए थे। ऐसे में अब अगर ये कर्मचारी जान बूझकर चुनाव ड्यूटी से नदारद रहते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर की जा सकती हैं। गौरतलब है कि कुछ कर्मचारियों ने चुनाव ड्यूटी देने में असमर्थता भी जताई है। वहीं चुनाव ड्यूटी पर तैनात कई कर्मचारी ड्यूटी देने में असमर्थता जता रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य कारणों से असमर्थता जता रहे हैं, तो कुछ ड्यूटी से बचने के लिए अपने-अपने तर्क दे रहे हैं। कर्मचारियों की ड्यूटी कम्प्यूटराइज सिस्टम से लगने के कारण कई त्रुटियां भी सामने आ रही हैं।

इलेक्शन ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों को इतना मेहनताना

चुनाव ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों को चुनाव आयोग की ओर से मेहनताना दिया जाता है। सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट को करीब 1500 रुपए मेहनताना दिया जाता है। इसके अलावा प्रीजाइडिंग ऑफिसर या काउंटिंग ऑफिसर को 350 रुपए प्रतिदिन, पोलिंग अफसर व काउंटिंग अफसरों को 250 रुपए प्रतिदिन, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो वीविंग टीम अकाउंटिंग टीम, एक्पेंडीचर मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम, सेल सेंटर स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी, फलाइंग स्क्वायड, स्टेटिक सर्विलांस टीम और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल में क्लास वन और टू अफसरों को करीब 1200 रुपए, क्लास थ्री एक हजार रुपए, क्लास फोर कर्मचारियों को 500 रुपए दिए जाएंगे। इनकम टेक्स इंस्टपेक्टर को 1200 रुपए, असिस्टेंट एक्सेंडीचर ऑब्जर्वर को 7500 रुपए और माइक्रो ऑब्र्जवर को एक हजार और अडिशनल माइक्रो ऑब्जर्वर को 250 रुपए लमसम मेहनताना दिया जाता हैं।

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