आवाज ए हिमाचल
19 दिसंबर।चिट्टा और एमडीएमए (मेथिलीन डाई ऑक्सी मेथाम्फेटामाइन) तस्करी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने दोषी रोशन कुमार झा को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह मामला 16 अक्तूबर 2022 का है। स्पेशल सेल की टीम एएसआई अंबीलाल के नेतृत्व में शोघी क्षेत्र में गश्त पर थी। सुबह करीब 11:45 बजे सोलन की ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस (एचआर-58बी-2566) को नियमित जांच के लिए रोका गया। बस में 35–36 यात्री सवार थे।जांच के दौरान पुलिस टीम सीट नंबर 9 पर पहुंची, जहां एक युवक अपनी गोद में पीठू बैग लेकर बैठा था। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न देने और तलाशी से आनाकानी करने पर पुलिस को शक हुआ। स्वतंत्र गवाह न मिलने पर चालक व परिचालक को गवाह बनाकर तलाशी ली गई।तलाशी में बैग से 3.58 ग्राम एमडीएमए और 324 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान रोशन कुमार झा (25), निवासी नेव सराय, नई दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।