चाकू की नोक पर गौशाला में रेप करने वाले दोषी को 7 साल का कठोर कारावास

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आवाज़ ए हिमाचल 

मंडी, 26 अप्रैल। चाकू की नोक पर गौशाला में रेप करने पर दोषी को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार जुर्माना (Fine) भरने के भी आदेश दिए हैं। माननीय न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी (Mandi) की अदालत ने यह सजा सुनाई।

सोमवार को मंडी जिला न्यायवादी, मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि सात अक्तूबर, 2014 को पीड़िता ने पुलिस को बयान किया कि छह अक्तूबर, 2014 को शाम करीब छह बजे वह अपनी गौशाला में पशुओं को घास डालने गई थी। दोषी परमानंद पुत्र कालिजंग निवासी घरवासडा पहले से ही पीडिता की गौशाला में छिप कर बैठा हुआ था और जैसे ही पीडिता गोशाला के अंदर पहुंची तो दोषी ने उसे एकदम से पकड़ लिया और चाकू दिखाकर उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद वह मौके से भाग गया।

उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में परमानंद के खिलाफ अभियोग संख्या 308/2014 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन निरीक्षक मदन धीमान ने अमल में लाई थी। छानबीन पूरी होने पर थाना प्रभारी पुलिस थाना बल्ह द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत (Court) ने परमानंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दुराचार के आरोप में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई है।

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