चरस तस्करी मामले में मुख्य आरोपी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

12 अप्रैल: मंडी जिला एवं सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी मनोज कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मामले दर्ज हैं, ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं है।

मामला 10 जनवरी 2026 का है, जब बल्ह थाना क्षेत्र में एक घर से 422 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस मामले में पहले एक महिला को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में मनोज कुमार का नाम लिया था। जांच के दौरान बैंक लेनदेन और कॉल डिटेल के जरिए आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि हुई।

मनोज कुमार को 18 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष ने अदालत में उसकी रिहाई की मांग की, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।

कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया।

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