आवाज़ ए हिमाचल
चम्बा, 7 जून। विशेष न्यायाधीश (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) चम्बा सचिन रघु की अदालत ने चरस के आरोप में दोषी पाए जाने पर चंदन पुत्र दौलत राम निवासी मकान नंबर ई.डी. 275 अली मोहल्ला, जालंधर को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 के तहत एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में आरोपी चंदन और जसबीर कौर से उनकी गाड़ी से नकरोड़ पुलिस ने चम्बा-तीसा मार्ग पर गुणुनाला में 1.800 किलोग्राम चरस और 20.0 ग्राम चुरा-पोस्त बरामद किया गया था।
इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी चंदन फरार हो गया था और उसे पी.ओ. घोषित कर दिया गया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया और कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।