आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत चल रहे कर्मचारी ओल्ड पेंशन लागू होने पर बेशक खुश हों, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त अन्य वित्तीय लाभों में कटौती से बचने के लिए इन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि एनपीएस के स्टेट शेयर को ब्याज समेत वापस लौटा दिया जाए। दरअसल कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर वन टाइम धनराशि भी एनपीएस के तहत मिलेगी। इसी धनराशि से स्टेट शेयर का पैसा एकमुश्त भरना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो राज्य सरकार ने इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम कर दिया है। एसओपी में प्रावधान है कि सभी कर्मचारी या पेंशनभोगी एनपीएस के सरकारी कंट्रीब्यूशन की भरपाई करने के लिए इसकी ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के पैसे से एडजस्टमेंट करने को अंडरटेकिंग भी देंगे।
जिस कर्मचारी की भरपाई इस एडजस्टमेंट के माध्यम से नहीं हो पाएगी, वह ओल्ड पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। यदि किसी ने स्टेट शेयर पूरा वापस नहीं किया तो लीव एनकैशमेंट या ग्रेच्युटी के पैसे से यह काटा जाएगा। पैसे जमा करवाने के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए अलग-अलग हैड वित्त विभाग में बनाए गए हैं।