आवाज़ ए हिमाचल
13 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश की एक ग्राम पंचायत के सचिव ने आरटीआई एक्ट में सूचना देने में देरी होने का कारण कोरोना वायरस बताया। इसके अलावा आरटीआई के आवेदन का स्पष्ट नहीं होना भी इसकी वजह बताया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ग्राम पंचायत सचिव को चेतावनी दी है कि भविष्य में वह आरटीआई एक्ट में आए आवेदनों का निपटारा करते हुए सावधान रहें। यह भी सुनिश्चित करें कि सारी सूचना समयबद्ध तरीके से जारी कर दी गई है। मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान की आरटीआई अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए गया।
जिला कांगड़ा के ब्लॉक सुलह की ग्राम पंचायत कौना के पंचायत सचिव के खिलाफ यह आरटीआई अपील सूचना आयोग के समक्ष हुई। इसमें कहा गया कि पंचायत सचिव ने आवेदक के आवेदन पर पहले ध्यान नहीं दिया और असम्मानजनक तरीके से पेश आया। पंचायत सचिव से फोन पर बयान लिया गया। सचिव ने पूरी सूचना देने का दावा किया, साथ ही कहा कि देरी का कारण कोविड 19 महामारी और आवेदन में स्थिति का स्पष्ट नहीं होना है। आयोग ने पाया कि प्रथम अपीलीय अथॅारिटी के आदेशों की अनुपालना करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। आयोग ने कहा कि सचिव अगर आरटीआई के आवेदनों पर भविष्य में भी इसी तरह से देरी करेेंगे तो उनके खिलाफ आरटीआई एक्ट में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।